टैक्स · समझिए
विदेशी संपत्ति रिटर्न में नहीं दिखाई? लौटे NRI के पास FAST-DS के तहत 31 दिसंबर तक मौक़ा, कई मामलों में ₹1 लाख फ़ीस
एकबारगी स्कीम में वे लोग चूक सुधार सकते हैं जिन्होंने विदेशी बैंक खाते, ESOP, पॉलिसी या प्रॉपर्टी भारतीय रिटर्न में नहीं दिखाई। NRI रहते विदेश में कमाई से ख़रीदी संपत्ति पर सिर्फ़ ₹1 लाख की तय फ़ीस लगेगी।
