ऑस्ट्रेलिया के नए स्टूडेंट वीज़ा नियम: ज़्यादातर भारतीय छात्र अब न परिवार ला सकेंगे, न देश के भीतर वीज़ा बदल सकेंगे
2 अक्टूबर 2026 से जीवनसाथी और बच्चे स्टूडेंट वीज़ा में सिर्फ़ गिने-चुने मामलों में जुड़ सकते हैं, वीज़ा मिलने के बाद कभी नहीं। ज़्यादातर अस्थायी वीज़ा धारकों को अब ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदन करना होगा।
मुख्य बातें
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया- 2 अक्टूबर 2026 से स्टूडेंट वीज़ा के आवेदक जीवनसाथी या बच्चों को तभी शामिल कर सकते हैं जब कोई छूट लागू हो, जैसे PhD या विदेशी सरकार की स्कॉलरशिप; देशों वाली छूट प्रशांत और आसियान देशों के लिए है, भारत के लिए नहीं।
- वीज़ा मिलने के बाद परिवार के सदस्यों को जोड़ने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, इसमें कोई छूट नहीं।
- ज़्यादातर अस्थायी वीज़ा धारकों, जिनमें ज़्यादातर मौजूदा छात्र भी हैं, को अब ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदन करना होगा और वीज़ा मिलते समय भी बाहर रहना होगा।
- 2 अक्टूबर 2026 से पहले दाख़िल आवेदनों पर पुराने नियम लागू होंगे, और मौजूदा वीज़ा पर कोई असर नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के नियम 2 अक्टूबर 2026 से माइग्रेशन अमेंडमेंट (स्टूडेंट वीज़ा रिफ़ॉर्म) रेगुलेशंस 2026 के तहत बदल गए हैं। सरकार का कहना है कि इसका मक़सद “वीज़ा हॉपिंग” पर लगाम लगाना है, और SBS न्यूज़ के मुताबिक़ ये बदलाव 2028 तक शुद्ध विदेशी प्रवासन (नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन) को 2,25,000 तक लाने की लेबर सरकार की योजना का हिस्सा हैं। भारतीय परिवारों के लिए दो बातें सबसे अहम हैं: छात्र के साथ कौन आ सकता है, और आवेदन कहां से करना होगा।
पहला क़दम: देखें कि परिवार साथ आ सकता है या नहीं
स्टूडेंट वीज़ा के नए आवेदक अब जीवनसाथी या आश्रित बच्चों को आवेदन में तभी शामिल कर सकते हैं जब कोई छूट लागू हो। होम अफ़ेयर्स विभाग ने ये समूह छूट में रखे हैं:
- PhD छात्र;
- ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग (DFAT) या रक्षा विभाग की ओर से प्रायोजित छात्र;
- किसी विदेशी सरकार की स्कॉलरशिप पाने वाले छात्र;
- प्रशांत देशों और आसियान सदस्य देशों के पात्र छात्र।
भारत इन दोनों देश-समूहों में नहीं है। यानी बिना सरकारी स्कॉलरशिप के बैचलर या मास्टर्स करने जा रहा भारतीय छात्र अब स्टूडेंट वीज़ा पर जीवनसाथी या बच्चों को नहीं ला सकता।
जिनका परिवार पहले से ऑस्ट्रेलिया में साथ है, उन्हें काफ़ी हद तक राहत है। होम अफ़ेयर्स के मुताबिक़ जिन छात्रों के मौजूदा स्टूडेंट वीज़ा में परिवार के सदस्य शामिल हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के भीतर से आवेदन करने के पात्र हैं, वे उन्हें अगले आवेदन में शामिल कर सकते हैं। रेगुलेशंस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अनुसार स्टूडेंट वीज़ा धारक के ऑस्ट्रेलिया में जन्मे बच्चों पर असर डालना इन बदलावों का मक़सद नहीं है।
दूसरा क़दम: परिवार को बाद में बुलाने की योजना न बनाएं
अब तक कई छात्र पहले ख़ुद जाते थे और बाद में जीवनसाथी या बच्चों को “सब्सीक्वेंट एंट्रेंट” के तौर पर बुला लेते थे। यह रास्ता बंद हो गया है। होम अफ़ेयर्स साफ़ कहता है कि वीज़ा मिलने के बाद परिवार के किसी सदस्य को उसमें नहीं जोड़ा जा सकता, और इसमें कोई छूट नहीं है। अगर आपका परिवार किसी छूट के दायरे में आता है, तो उन्हें पहले ही आवेदन में शामिल करें।
तीसरा क़दम: देखें कि आवेदन कहां से करना है
ज़्यादातर अस्थायी वीज़ा धारक, जिनमें वर्किंग हॉलिडे मेकर और स्किल्स इन डिमांड वीज़ा वाले भी हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के भीतर से स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन दाख़िल करते समय और वीज़ा मिलते समय, दोनों बार उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बाहर होना होगा।
नया स्टूडेंट वीज़ा चाहने वाले मौजूदा छात्रों को भी आम तौर पर बाहर से आवेदन करना होगा। होम अफ़ेयर्स ने कुछ सीमित छूटें दी हैं, जैसे स्कूली और PhD छात्र, जिनका शिक्षा संस्थान डिफ़ॉल्ट कर गया हो या जिनका कोर्स टल गया हो, ऐसे छात्र, उसी संस्थान में कोर्स पूरा करने के लिए 12 महीने तक का और समय चाहने वाले छात्र, और ऊंचे स्तर की पढ़ाई में जाने वाले छात्र। जो व्यक्ति अभी किसी छात्र के आश्रित के तौर पर स्टूडेंट वीज़ा पर है और अब ख़ुद मुख्य आवेदक बनना चाहता है, उसे बाहर से ही आवेदन करना होगा; इसमें कोई छूट नहीं है।
चौथा क़दम: संस्थान बदलने से पहले सोचें
सहायक मंत्री जूलियन हिल के दफ़्तर के मुताबिक़ 1 जुलाई 2027 से ट्रांसफ़र के लिए नया वीज़ा शुरू होने तक, स्कूली छात्रों को छोड़कर बाक़ी छात्रों को संस्थान बदलने से पहले अपने मुख्य कोर्स में 12 महीने पूरे करने होंगे। पहले यह अवधि छह महीने थी। नई ट्रांसफ़र व्यवस्था में सिर्फ़ उसी या ऊंचे स्तर की पढ़ाई में जाने की इजाज़त होगी, और हायर एजुकेशन से वोकेशनल ट्रेनिंग (VET) में जाना नहीं हो सकेगा। SBS न्यूज़ के मुताबिक़ संस्थान बदलने के लिए नया वीज़ा लेना होगा, जिसकी फ़ीस मूल स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस की लगभग आधी रहने का अनुमान है।
पांचवां क़दम: 2 अक्टूबर से पहले आवेदन कर चुके हैं तो
रेगुलेशंस के मुताबिक़ नए नियम 2 अक्टूबर 2026 या उसके बाद दाख़िल आवेदनों पर लागू होते हैं, इसलिए इससे पहले दाख़िल आवेदन, जिनमें परिवार के सदस्य शामिल थे वे भी, पुराने नियमों से तय होंगे। होम अफ़ेयर्स के अनुसार आपके पास पहले से मौजूद स्टूडेंट वीज़ा पर इन बदलावों का कोई असर नहीं है।
सहायक मंत्री जूलियन हिल के दफ़्तर के मुताबिक़ टेम्पररी ग्रेजुएट (सबक्लास 485) वीज़ा पर भी ऐसी ही पाबंदियां लागू होंगी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पहले से साथ रह रहे परिवारों को अलग नहीं किया जाएगा। योजना बनाने से पहले होम अफ़ेयर्स का सबक्लास 485 पेज देखें कि यह कब और कैसे लागू होगा।
ये नियम बारीक हैं और छूट हर व्यक्ति के हालात पर टिकी है। अपने मामले के लिए होम अफ़ेयर्स के पेज देखें, और ज़रूरत हो तो किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से सलाह लें।
अहम तारीखें
- 2 अक्टूबर 2026: परिवार के सदस्यों और देश के भीतर से आवेदन वाले नए स्टूडेंट वीज़ा नियम लागू।
- 1 जुलाई 2027: संस्थान बदलने वाले छात्रों के लिए नया वीज़ा शुरू होना है; तब तक 12 महीने वाला नियम लागू।
स्रोत
- Department of Home Affairs, Changes to Student visa application rules (subclasses 500 and 590), from 2 October 2026immi.homeaffairs.gov.au · आधिकारिक स्रोत
- Migration Amendment (Student Visa Reform) Regulations 2026, F2026L01347 (Federal Register of Legislation)legislation.gov.au
- Including or adding family members (Department of Home Affairs)immi.homeaffairs.gov.au
- Applying for a Student visa or Student Guardian visa while in Australia (Department of Home Affairs)immi.homeaffairs.gov.au
- Student visa integrity reforms take effect today (Assistant Minister Julian Hill)minister.homeaffairs.gov.au
- International students to be effectively barred from bringing family to Australia (ABC News)abc.net.au
- International students face new fee to switch courses under visa changes (SBS News)sbs.com.au
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं: आधिकारिक स्रोत देखें और अपने मामले में किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। कोई गलती दिखी? लिखें [email protected] · सुधार नीति