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- एनआरआई न्यूज़ नाउखाड़ी देश
बहरीन में प्रवासी कर्मचारी अब तीन महीने तक दूसरी कंपनी में कर सकेंगे काम
- प्रवासी कर्मचारी 90 दिन तक दूसरी कंपनी में भेजे जा सकेंगे
- कर्मचारी की सहमति, दोनों नियोक्ताओं और LMRA की मंज़ूरी ज़रूरी
- वर्क परमिट पुरानी कंपनी के पास ही रहेगा; घरेलू कामगार दायरे से बाहर
दुनिया भर के भारतीयों की खबरnrinewsnow.com · 28 अक्टूबर 2026LMRA के नए प्रस्ताव से वर्क परमिट ट्रांसफ़र किए बिना किसी दूसरी कंपनी में अस्थायी तैनाती और एक ही समूह की कंपनियों के बीच आवाजाही संभव हो गई है। इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति और दोनों नियोक्ताओं की मंज़ूरी ज़रूरी है।